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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 3' पर दायर याचिका को किया खारिज, जानें क्या कहा जजों ने

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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला



मुंबई, 17 सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की नई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म न्यायपालिका और वकीलों का मजाक उड़ाती है, जिससे न्यायिक प्रणाली की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।


याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और कुछ विवादास्पद दृश्यों और गानों को हटाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और कहा कि ऐसी बातों से न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।


मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमें जज बनने के पहले दिन से ही ऐसे मजाक का सामना करना पड़ता है। चिंता मत कीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।"


कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल फिल्म के एक ट्रेलर या गाने को देखकर यह तय करना कि पूरी फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है, जल्दबाजी होगी।


याचिकाकर्ता संस्था 'एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस' ने फिल्म के एक गाने 'भाई वकील है' को आपत्तिजनक बताया और कहा कि इसमें वकीलों को गलत तरीके से दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने यह भी दावा किया कि फिल्म में एक दृश्य में जजों को 'मामू' कहा गया है, जो न्यायपालिका का अपमान है।


उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि या तो फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किए जाएं।


हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि इसी तरह की एक याचिका पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना था कि फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है जो कानून व्यवस्था या वकीलों की छवि को नुकसान पहुंचाता हो।


इससे पहले मध्य प्रदेश और गुजरात हाईकोर्ट में भी फिल्म के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई थी।


निर्देशक सुभाष कपूर की 'जॉली एलएलबी 3' कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है, जिसमें हास्य और सामाजिक व्यंग्य का मिश्रण है। यह फिल्म 'जॉली एलएलबी' का तीसरा भाग है और दर्शकों में इसे लेकर पहले से ही काफी उत्साह है। 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।


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